India tested Mission Divyastra the first flight test of indigenously developed Agni-5 missile

MISSION DIVYASTRA PM MODI AGNI 5

11 मार्च को, PM Modi ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की मेड-इन-इंडिया अग्नि 5 मिसाइल की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा करते हुए ट्विटर पर एक बयान दिया।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “Misiion Divyastra के लिए मुझे हमारे DRDO के वैज्ञानिकों पर गर्व है, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक के साथ हमारी स्थानीय रूप से विकसित AGNI-5 Missile का पहला उड़ान परीक्षण है।”

सोमवार को, भारत में निर्मित AGNI-5 Missile का पहला उड़ान परीक्षण मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक का उपयोग करके आयोजित किया गया था। इस परीक्षण को Mission Divyastra नाम दिया गया।

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि वह शाम 5:30 बजे के आसपास देश को संबोधित करेंगे. और संभवतः नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) में बदलाव की घोषणा करेंगे।

ये तय था कि PM Modi शायद कोई अहम बयान देंगे, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई.

समाचार एजेंसी PTI द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार, विवादित CAA के कार्यान्वयन नियमों की कथित तौर पर घोषणा की जाने वाली थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर-दस्तावेजी गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना आसान हो सके।
CAA लागू होने के बाद केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई – को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे।

यह भी पढ़ें: गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, आज CAA नियमों की जानकारी दी जाएगी.

संसद ने दिसंबर 2019 में CAA लागू किया और राष्ट्रपति ने इसके तुरंत बाद इस पर हस्ताक्षर कर दिए, हालांकि देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए।
चूंकि कानून को लागू करने से पहले नियमों की घोषणा की जानी चाहिए, इसलिए यह अभी तक प्रभावी नहीं हो पाया है।
इसके अतिरिक्त, यह अनुमान है कि गृह मंत्रालय (MHA) सोमवार रात को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 के लिए नियम जारी करेगा।
एक अधिकारी ने कहा कि CAA कानून को HMA अधिसूचना जारी करके लागू किया जा सकता है, जिससे योग्य व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकेंगे।
कार्यान्वयन में 4 साल से अधिक की देरी के बाद CAA से संबंधित नियमों का निर्माण आवश्यक है।
नियम तैयार हैं, और डिजिटल प्रक्रिया पहले से ही स्थापित एक इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जो आवेदक यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने प्रवेश का वर्ष बताना होगा। “आवेदकों को और कुछ प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
27 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने घोषणा की कि CAA को रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह अब राष्ट्रीय कानून है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया था.
CAA का विरोध ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने किया है।

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